बेंगलुरु कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है. असल मे कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी. केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ.
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
अब कोर्ट ने भी उस मामले में अपना आदेश सुना दिया है. कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि उसके ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं. इसी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं. वहीं दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है. उन्होंने कहा है कि हमे इस कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हमे अभी तक आदेश की कोई कॉपी भी नहीं मिली है. हर कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा.
KGF के मेकर्स ने क्या आरोप लगाया?
शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं. इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है.